आचार संहिता
सामान्य नियम
1. महाविद्यालय में समय-समय पर छात्राओं को प्राचार्य महोदय के आदेश एवं निर्देशों से अवगत कराने हेतु मुख्य भवन के प्रवेश द्वार पर सूचना पट लगे हुए हैं| प्रत्येक छात्रा का कर्तव्य है कि सूचनाओं की जानकारी वहां से प्राप्त करें तथा उसके अनुसार कार्य करें |
2.
महाविद्यालय की प्रत्येक छात्रा से आशा की जाती है कि वह कक्षा, पुस्तकालय, वाचनालय के रास्ते, जलपान गृह तथा प्रत्येक समारोह में अनुशासित रहे और जब कक्षाएं लगी हो तो गैलरी अथवा बरामदे में नहीं घूमना चाहिए और विशेषता खाली समय में वाचनालय में बैठकर अध्ययन करें |
3. नियमों का उल्लंघन करने वाली छात्रा को प्राचार्य द्वारा आर्थिक दंड दिया जा सकता है या कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है|
4.
महाविद्यालय में सफाई रखने हेतु डस्टबिन का प्रयोग अवश्य करें |
5.
साइकिल, स्कूटर को पार्किंग में खड़ा किया जाना चाहिए|
6. यदि कोई छात्र प्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी आंदोलन में जो प्राचार्य की दृष्टि में अनुचित अनुशासन के विरुद्ध है भाग लेती है भाग लेने के लिए छात्रों को दंडित किया जाएगा|
7. शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग प्रतिबंधित है, जो छात्रा इसमें संलिप्त पाए जाएगी उसे सजा का प्रावधान है, जिसमें महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है तथा सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ सकती है, इसके अतिरिक्त सुविधाओं से वंचित होना होगा |
8. महाविद्यालय में कक्षाओं के दौरान छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है|
9.
सभी छात्राएं महाविद्यालय में पहचान पत्र पहनकर आएं |
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